Saturday, 6 August 2011

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(Application Form) 53rd-55h Common Combined (Main) Competitive Examination, 2011

Posted: 05 Aug 2011 11:16 PM PDT


BPSC

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा, 2011

53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व प्रकाषित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 17.04.2011 को सम्पन्न (प्रारंभिक) परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों, जिनकी कुल संख्या 15137 है, और जिनमें सामान्य कोटि (01) के 7767, अनुसूचित जाति (02) के 2272, अनुसूचित जनजाति (03) के 134, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) के 2561, पिछड़ा वर्ग (05) के 1686, पिछड़े वर्ग की महिला (06) कोटि के 450 उम्मीदवार एवम् 403 विकलांग उम्मीदवार हैं, से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। साथ ही वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक- 635, दिनांक 12.07.2011 द्वारा बिहार लेखा सेवा अन्तर्गत लेखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु 100 रिक्तियाँ संसूचित की गयी हैं, जिसके सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक- 2410 वि॰(2), दिनांक 16.03.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की सहमति से बिहार लेखा सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन के आलोक में अधियाचित पदों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली आगामी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से भरने की कार्रवाई करनी है। उक्त आलोक में बिहार लेखा सेवा अन्तर्गत लेखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त रिक्तियों को 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोतगिता परीक्षा, 2011 के अन्तर्गत निम्नलिखित शत्र्तों के साथ समाहित किया जाता है:-

''बिहार लेखा सेवा के अधीन मूल पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध संस्था से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में एक विषय लेना अनिवार्य होगा।''

मुख्य (लिखित) परीक्षा के आयोजन की अवधि के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जायेगी।

लिखित परीक्षा चार विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय क्रमषः सामान्य हिन्दी - 100 अंक - तथा सामान्य अध्ययन (दो पत्र), प्रत्येक पत्र  200 अंकों के, हांगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से किन्ही दो विषयों को ऐच्छिक विषय के रूप में रखना अनिवार्य है। बिहार लेखा सेवा के लिए उम्मीदवारों को वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, गणित
अथवा सांख्यिकी में से एक विषय लेना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय के दो पत्र होंगे, जिसके लिए प्रति पत्र 200 अंक निर्धारित है! 


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(Jobs) Recruitment of Professors at Rajasthan Public Service Commission: 2011

Posted: 05 Aug 2011 11:02 PM PDT


राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या- 9/2011-12

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के लिये निर्धारित आन लाइन आवेदन पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते है।

पद/विषय एवं विभाग का नाम:

पद नाम: प्राध्यापक

  • उर्दू - 2

  • अंग्रेजी - 167

  • वाणिज्य - 268

  • भौतिक विज्ञान - 134

  • गणित - 51

  • जीव विज्ञान - 82

  • रसायन विज्ञान - 134

वेतनमान: रनिंग पे-बेण्ड संख्या-2 (9300-34800) , ग्रेड-पे संख्या 13 (रुपये 4200/-)

शैक्षणिक योग्यता:

 समस्त पदों के लिये योग्यताऐं:-

  • सरकार द्वारा मान्य शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा तथा सुसंगत विषय में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर। परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होेगा अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

  • सरकार द्वारा मान्य शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा तथा सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर एवं सैकण्डरी विद्यालयों के स्तर के या उनसे ऊपर के स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव ।

आयु: दिनांक 01.07.2012 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए ।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापनः  आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग/निःषक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ (जो कि प्रतियोगी परीक्षा के पष्चात् या संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले आवेदकों से भरवाए जाएंगे) भेजना आवष्यक है। अतः यह सुनिष्चित कर लें कि:-

  • जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

  • पिछड़ा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नान क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है।

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग/निःषक्तजन का प्रमाण-पत्र व्द सपदम ।चचसपबंजपवद थ्वतउ प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विषेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध मे किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।

  • राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को On line Application Form पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।

  • पिछड़ा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमषः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पष्चात् जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवष्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवष्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

  • निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिन्ह्ति श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि On line Application Form की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

नियुक्ति के लिये अयोग्यता:-

  • किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो,, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

  • किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।


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